जरुरी जानकारी | जेपी इंफ्राटेक के अल्पांश शेयरधारक उचित मुआवजे की मांग लेकर एनसीएलएटी पहुंचे
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नयी दिल्ली, 29 जुलाई जेपी इंफ्राटेक के अल्पांश शेयरधारकों के एक समूह ने कर्ज में डूबी कंपनी की सूचीबद्धता समाप्त करने की प्रक्रिया में उचित मुआवजे की मांग करते हुए राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) का दरवाजा खटखटाया है।
एनसीएलएटी की तीन सदस्यीय पीठ ने अल्पांश शेयरधारकों की अपील पर एनबीसीसी, आईडीबीआई बैंक, जेपी इंफ्राटेक के समाधान पेशेवर (आरपी) और बीएसई तथा एनएसई को नोटिस भेजा है।
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एनसीएलएटी ने अल्पांश शेयरधारकों की याचिका को सुनवाई के लिये संबंधित मामले से जुड़ी अन्य याचिकाओं के साथ 17 अगस्त के लिये सूचीबद्ध करने का भी निर्देश दिया।
राज्य के स्वामित्व वाली एनबीसीसी को कंपनी के कर्जदारों और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से जेपी इंफ्राटेक का अधिग्रहण करने की मंजूरी मिली है। एनबीसीसी ने बिना दावे वाली सावधि जमाओं के भुगतान के संबंध में एनसीएलटी द्वारा ‘समाधान योजना' में किये गये संशोधन को चुनौती दी है।
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एनसीएलएटी के कार्यवाहक चेयरपर्सन न्यायमूर्ति बी एल भट की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘पूर्ववर्ती अंतरिम समाधान पेशेवर की ओर से नोटिस को स्वीकार किया गया है … अपीलार्थी के वकील एक सप्ताह के भीतर प्रतिवादी संख्या एक (आरपी) को लेकर दस्तावेजों का पूरा सेट प्रदान करेंगे। बाकी प्रतिवादियों को भी नोटिस जारी किया जाये।’’
अल्पांश शेयरधारकों ने उन्हें बाहर निकलने के लिये उचित बाजार मूल्य दिये जाने का आग्रह किया है। उन्होंने अपीलीय न्यायाधिकरण से अपील की है कि या तो राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की दिवालिया प्रक्रिया को मंजूरी देने के फैसले को रद्द करे या उसमें संशोधन किया जाए।
अल्पांश शेयरधारकों ने एनसीएलएटी से बीएसई और एनएसई को यह निर्देश देने का अनुरोध भी किया है कि जब तक उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल जाता, वे जेपी इंफ्राटेक के शेयरों की सूचीबद्धता समाप्त नहीं करें।
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