देश की खबरें | विमानन मंत्रालय ने नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले ड्रोन के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. नागर विमान मंत्रालय ने उन ड्रोन विमानों के पंजीकरण की प्रक्रिया आठ जून से शुरू की है जो नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से पंजीकृत नहीं है और उन्हें ड्रोन पावती संख्या (डीएएन) नहीं प्रदान किया गया है।

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नयी दिल्ली, 12 जून नागर विमान मंत्रालय ने उन ड्रोन विमानों के पंजीकरण की प्रक्रिया आठ जून से शुरू की है जो नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से पंजीकृत नहीं है और उन्हें ड्रोन पावती संख्या (डीएएन) नहीं प्रदान किया गया है।

मंत्रालय ने आठ जून को जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि इस तरह के ड्रोन को स्वैच्छिक रूप से जानकारी देने का इसी तरह का एक मौका 14 से 31 जनवरी के बीच मुहैया किया गया था।

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मंत्रालय ने कहा कि नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले कुल 19,553 ड्रोन इस अवधि के दौरान पंजीकृत किये गये थे।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘जन अनुरोध के आधार पर, सरकार को जरूरी सूचना सौंपने के लिये ड्रोन रखने वाले लोगों को एक और मौका मुहैया किया जा रहा है। जरूरी सूचना पहले की तरह ऑनलाइन पोर्टल के जरिये दी जाए।’’

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मंत्रालय ने कहा कि जरूरी सूचना पोर्टल पर डाले जाने के बाद मालिकाना हक पावती संख्या (ओएएन) और ड्रोन पावती संख्या (डीएएन) ऑनलाइन जारी की जाएगी।

नोटिस में कहा गया है, ‘‘भारत में वैध डीएएन या ओएएन के बगैर ड्रोन रखना उपयुक्त कानून के मुताबिक दंडनीय है।’’

मंत्रालय ने पांच जून को देश में ड्रोन के विनिर्माण एवं उपयोग के लिये नियमों का मसौदा जारी किया था।

मसौदा नियमों पर सभी हितधारकों से टिप्पणियां मिलने के बाद मंत्रालय अंतिम नियमों पर चर्चा करेगा और उन्हें जारी करेगा।

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