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देश की खबरें | मेघालय उच्च न्यायालय ने करंट लगने से मरने वाले छात्र के माता-पिता को मुआवजा देने का निर्देश दिया

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देश की खबरें | मेघालय उच्च न्यायालय ने करंट लगने से मरने वाले छात्र के माता-पिता को मुआवजा देने का निर्देश दिया

शिलांग, 29 जुलाई मेघालय उच्च न्यायालय ने जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी), मावफलांग को निर्देश दिया कि वह कक्षा 11 के नथानिएल सोहतुन के माता-पिता को साढ़े छह लाख रुपये का मुआवजा दे, जिसकी पिछले साल छात्रावास में करंट लगने से मृत्यु हो गई थी।

न्यायमूर्ति हमार सिंग थांगख्यू की पीठ ने सोमवार को आदेश पारित करते हुए कहा कि राशि का भुगतान आठ सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए।

यह मुआवजा स्कूल द्वारा पहले ही दी जा चुकी एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि के अतिरिक्त है।

उच्च न्यायालय ने यह आदेश छात्र की मां फिदाफेरलिन सोहतुन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

यह घटना स्कूल के छात्रावास की छत पर हुई थी, जहां नथानिएल अपने दोस्तों के साथ खेलने के बाद नहाने गया था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि उसकी मृत्यु बिजली का झटका लगने से हुई, जो स्कूल प्राधिकारियों की ओर से लापरवाही का परिणाम था और स्कूल प्राधिकारी ही छात्रों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे।

उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘इस तथ्य के बावजूद कि घटनास्थल प्रतिबंधित था और वहां ताला लगा होना चाहिए था, यह तथ्य कि उसे खुला छोड़ दिया गया था, संबंधित शिक्षक की ओर से कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही को दर्शाता है।’’

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 29, 2025 08:00 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).