मैक्स फाइनेंसियल सविर्सिज ने विवाद से विश्वास योजना के तहत 123 करोड़ रुपये का कर विवाद निपटाया

कंपनी ने यहां जारी एक विज्ञप्ति में दावा किया है कि वह इस योजना के तहत कर विवाद का निपटान करने वाली निजी क्षेत्र की पहली बड़ी कंपनी है।

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नयी दिल्ली, 13 मई मैक्स फाइनेंसियल सविर्सिज लिमिटेड (एमएफएसएल) ने बुधवार को कहा कि उसने 123 करोड़ रुपये के कर विवाद का सरकार की प्रत्यक्ष कर समाधान योजना ‘ विवाद से विश्वास’ के तहत निपटान करा लिया है।

कंपनी ने यहां जारी एक विज्ञप्ति में दावा किया है कि वह इस योजना के तहत कर विवाद का निपटान करने वाली निजी क्षेत्र की पहली बड़ी कंपनी है।

इसमें कहा गया है, ‘‘एमएफएसएल ने पूंजीगत लाभ प्राप्ति से जुड़े कर विवाद को निपटाने के लिये 123.78 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। यह पूंजीगत लाभ उसकी दूरसंचार क्षेत्र के संयुक्त उद्यम की पूर्व कंपनी हचीसन मैक्स टेलिकॉम लिमिटेड की शेयर हिस्सेदारी बेचने से जुड़ा है।’’

कंपनी ने कहा है कि कर विवाद का यह निपटान आयकर के जालंधर अधिकार क्षेत्र के तहत इस माह के शुरू में निपटाया गया है। जो भी बकाया कर था उसका भुगतान कर दिया गया है।

सरकार ने ‘विवाद से विश्वास योजना’ की 2020-21 के बजट में घोषणा की थी। इस योजना के तहत उन करदाताओं को राहत दी गई है जिनकी कर मांग को लेकर विविभन्न मंचों में विवाद में चल रहा है। ऐसे करदाताओं को योजना के तहत बकाये कर का भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माने से छूट दी गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को इस योजना का लाभ उठाने की समयसीमा को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले यह समयसीमा 30 जून 2020 तय की गई थी।

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