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देश की खबरें | राजस्थान में रीट परीक्षा की आजीवन वैधता समेत मंत्रिमंडल के कई अहम फैसले

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में व्यापक जनहित को देखते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए में संशोधन, रीट परीक्षा की आजीवन वैधता, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

देश की खबरें | राजस्थान में रीट परीक्षा की आजीवन वैधता समेत मंत्रिमंडल के कई अहम फैसले

जयपुर, 12 मार्च मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में व्यापक जनहित को देखते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए में संशोधन, रीट परीक्षा की आजीवन वैधता, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

बैठक में आठ शहरों की पेयजल योजनाओं को नगरीय निकाय से पुनः जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तातंरित करने का भी फैसला किया गया। मंत्रिमंडल ने व्यापक जनहित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए की उपधारा आठ में संशोधन को स्वीकृति दी है। इससे 17 जून 1999 के बाद शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर आवास बनाकर रह रहे एवं आजीविका अर्जित कर रहे आमजन को बड़ी राहत मिल सकेगी।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए की उपधारा आठ में 17 जून, 1999 से पूर्व शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि उपयोग के लिए परिवर्तन कराये जाने का प्रावधान है। इसके लिए 17 जून 1999 के स्थान पर इस तिथि को 31 दिसंबर 2021 किए जाने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।

गृह निर्माण सहकारी समितियों के द्वारा 16 जून 1999 के पश्चात जारी पट्टे या भूमि आवंटन से संबंधित प्रकरणों पर यह उप धारा लागू नहीं होगी। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में शहरों के सुनियोजित विकास के लिए कृषि भूमि के अकृषि वर्ग में अनाधिकृत उपयोग को रोकने के लिए एक पृथक से समिति गठित की जाएगी।

कैबिनेट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक पद की सीधी भर्ती की प्रक्रिया और पद्धति निर्धारण के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 को संशोधित करने का निर्णय किया है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर चयन प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अब तक यह चयन रीट के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता था।

कैबिनेट ने इसके साथ यह निर्णय भी लिया कि प्रदेश में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा ‘रीट’ की वैधता अब आजीवन रहेगी। मंत्रिमंडलीय बैठक में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक-2022 के प्रारूप का अनुमोदन करने के साथ अन्य कई महस्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

कुंज

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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 12, 2022 09:17 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).