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UP: नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में व्यक्ति को 20 साल की सजा

जिले की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में 22 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई है. पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

UP: नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में व्यक्ति को 20 साल की सजा
प्रतीकात्मक तस्वीर(Credit: Pixabay)

बरेली (उप्र), 10 दिसंबर : जिले की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में 22 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई है. पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. पुलिस अधीक्षक (शहर) मानुष पारीक ने बताया कि शुरू में आरोपी ने खुद के महिला किन्नर होने का दावा किया था, लेकिन अदालत के आदेश कराए गए मेडिकल परीक्षण में उसके जैविक रूप से पुरुष होने की पुष्टि हुई.

उनके मुताबिक, नाबालिग से बलात्कार की यह घटना पिछले साल अगस्त में मीरगंज इलाके में हुई थी. अधिकारी ने बताया कि दोषी फरीन ने लड़की को टीवी दिखाने का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया था और फिर घटना के बारे में किसी को बताने पर उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी. पारीक ने बताया कि पुलिस ने तत्कालीन भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था. यह भी पढ़ें : गुरुग्राम: पब के बाहर हुआ कम तीव्रता वाला विस्फोट, संदिग्ध हिरासत में

अधिकारी ने बताया कि सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश उमाशंकर खार ने फरीन को दोषी पाया. अदालत ने मेडिकल जांच रिपोर्ट और गवाहों के बयानों पर विचार किया. उनके मुताबिक, न्यायाधीश ने फरीन को 20 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई और उसपर 12,000 रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाए.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 10, 2024 03:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).