
ठाणे, 13 जनवरी : महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने आठ वर्षीय एक बच्ची से कई बार बलात्कार करने के मामले में उसके रिश्तेदार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश वीएल भोसले ने छह जनवरी को 56-वर्षीय आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया. उन्होंने कहा कि मामले में दोषी को कम सजा देने का कोई कारण नहीं दिखता.
अदालत का यह फैसला पीड़िता और आरोपी की उम्र को ध्यान में रखते हुए तथा ‘‘यौन अपराध के तरीके और आरोपी के बेहद आपत्तिजनक एवं शर्मनाक आचरण’’ पर विचार करने के बाद आया. इसने मीरा रोड इलाके के नयानगर निवासी दोषी पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गई. मार्च 2020 में पीड़िता की मां ने उसे यहां मीरा रोड इलाके में अपनी एक रिश्तेदार के घर भेजा था. मार्च और जून 2020 के बीच उसकी रिश्तेदार के पति ने घर में कई बार लड़की के साथ बलात्कार किया. यह भी पढ़ें: आप नेता सत्येंद्र जैन की मानहानि याचिका राजनीति से प्रेरित: भाजपा की बांसुरी स्वराज ने अदालत में कहा
पीड़िता की मां उत्तर प्रदेश के प्रयागराज गई थी और कोविड-19 तथा लॉकडाउन के कारण वापस नहीं आ सकी. इस बीच, पीड़िता एक अन्य रिश्तेदार के घर गई, जहां उसने अपनी आपबीती सुनाई. उसकी मां जब लौटी तो उसे अपराध के बारे में पता चला, जिसके बाद उसने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की.