देश की खबरें | हत्या के प्रयास के मामले में छह साल बाद व्यक्ति बरी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. ठाणे की एक अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों में विसंगतियों का हवाला देते हुए 2018 के हत्या के प्रयास के एक मामले में 48 वर्षीय फिल्म कला निर्देशक को बरी कर दिया है।
ठाणे, 16 जनवरी ठाणे की एक अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों में विसंगतियों का हवाला देते हुए 2018 के हत्या के प्रयास के एक मामले में 48 वर्षीय फिल्म कला निर्देशक को बरी कर दिया है।
सत्र न्यायाधीश अमित एम शेटे ने नौ जनवरी को फैसला सुनाते हुए सुशांत निरंजन पांडा को बरी कर दिया।
पांडा पर आरोप था कि उन्होंने एक जुलाई 2018 को शिकायतकर्ता अरविंद रामरतन सिंह पर स्टील कटर से हमला किया था, जिससे उनकी गर्दन में चोट आई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।
जिले में मीरा रोड पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार, सिंह और पांडा के बीच देर रात पांडा और सिंह की बेटी के बीच तनावपूर्ण संबंधों को लेकर झगड़ा हुआ था।
प्राथमिकी में कहा गया कि शिकायतकर्ता की बेटी आरोपी के साथ 'लिव-इन रिलेशनशिप' में रह रही थी।
मुकदमे के दौरान अदालत ने गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाया, विशेष रूप से शिकायतकर्ता की बेटी के बयान में, जिसके अनुसार झगड़ा आवासीय सोसायटी के 'कॉमन एरिया' में हुआ था, न कि सिंह के फ्लैट के अंदर।
अदालत ने सोसायटी के चौकीदार और शिकायतकर्ता के भाई जैसे महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ न करने के लिए अभियोजन पक्ष की भी आलोचना की।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अभियुक्त का अपराध सिद्ध करने में असफल रहा।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jan 16, 2025 03:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

