देश की खबरें | बैंक खातों से लेन-देन पर रोक हटाने की ममता कुलकर्णी की याचिका खारिज
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. ठाणे की एक विशेष अदालत ने दो हजार करोड़ रुपये के मादक पदार्थ मामले में छह बैंक खातों व तीन सावधि जमा पर से रोक हटाने और मुंबई में स्थित दो फ्लैटों की सील खोलने की बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की याचिका खारिज कर दी।
ठाणे, तीन अगस्त ठाणे की एक विशेष अदालत ने दो हजार करोड़ रुपये के मादक पदार्थ मामले में छह बैंक खातों व तीन सावधि जमा पर से रोक हटाने और मुंबई में स्थित दो फ्लैटों की सील खोलने की बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की याचिका खारिज कर दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व स्वापक औषिध एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीए) विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेश एस गुप्ता ने पिछले सप्ताह यह आदेश दिया था। कुलकर्णी ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में कहा कि उन्हें 2016 के मामले में फंसाया गया है और वह अपने परिवार की एकमात्र कमाने वाली हैं।
पूर्व अभिनेत्री ने कहा कि उनकी एक बहन मानसिक बीमारी से पीड़ित है और पिछले आठ साल से नवी मुंबई के पनवेल के एक केंद्र में उसका इलाज चल रहा है।
कुलकर्णी ने कहा कि चूंकि उनके बैंक खातों और सावधि जमा पर रोक लगी हुई है, लिहाजा, वह अपनी बहन के चिकित्सा खर्च और अन्य वित्तीय आवश्यकताओं को वहन करने में असमर्थ हैं।
कुलकर्णी ने अदालत में अपनी याचिका में कहा कि उनकी बहन को स्वच्छ वातावरण में रखा जाना आवश्यक है, इसलिये मुंबई के उपनगर अंधेरी में उनके फ्लैटों से सील हटाकर उन्हें उनके हवाले किया जाए।
हालांकि, विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और 12 अप्रैल, 2016 को जब करोड़ों रुपये मादक पदार्थ के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी तब से वह शांत थीं और केन्या में रह रही थीं।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि मामले में मुख्य आरोपी के रूप में नामजद कुलकर्णी कथित तौर पर एक ड्रग सिंडिकेट की सक्रिय सदस्य थीं।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कुलकर्णी की याचिका खारिज कर दी।
उन्होंने कहा, ''...आरोपी न तो अदालत और न ही जांच एजेंसी के सामने पेश हुईं। लिहाजा, इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुझे बैंक खातों पर लगी रोक या फ्लैटों की सील हटाए जाने का कोई आधार नहीं मिला।''
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