Malegaon Blast Case: मालेगांव ब्लास्ट मामले प्रज्ञा ठाकुर इस महीने दूसरी बार अदालत में तारीख पर नहीं हुईं पेश
मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाकों के मामले में आरोपी भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर शनिवार को यहां एक विशेष एनआईए अदालत के समक्ष पेश नहीं हुईं. यह एक महीने में दूसरा मौका है, जब प्रज्ञा अदालत में तारीख पर पेश नहीं हुईं. ठाकुर के वकील ने कहा कि उन्हें शुक्रवार को दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी वजह से वह अदालत नहीं पहुंच सकीं.
मुंबई, 19 दिसंबर. मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाकों के मामले में आरोपी भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर शनिवार को यहां एक विशेष एनआईए अदालत के समक्ष पेश नहीं हुईं. यह एक महीने में दूसरा मौका है, जब प्रज्ञा अदालत में तारीख पर पेश नहीं हुईं. ठाकुर के वकील ने कहा कि उन्हें शुक्रवार को दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी वजह से वह अदालत नहीं पहुंच सकीं.
अदालत में पांच आरोपी मौजूद थे. न्यायाधीश पी आर शित्रे ने दो अन्य आरोपियों की गैर मौजूदगी पर नाखुशी जाहिर की। अदालत ने इसके बाद सभी सातों आरोपियों को चार जनवरी को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया. सांसद की तरफ से पेश वकील जे पी मिश्रा ने कहा, “दिल्ली के एम्स में ठाकुर का अप्रैल से ही इलाज चल रहा है. वह वहां जांच के लिये गईं थीं और उनकी चिकित्सा जांच रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टरों के निर्देश पर शुक्रवार को उन्हें भर्ती होना पड़ा.” यह भी पढ़ें-2008 मालेगांव विस्फोट मामला: कर्नल पुरोहित की अर्जी पर 7 अगस्त तक के लिए सुनवाई स्थगित
ठाकुर के अलावा एक अन्य आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी भी व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर अदालत में पेश नहीं हुआ. कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के बाद पिछले महीने से अदालत में नियमित कामकाज शुरू हो गया है और अदालत ने मामले के सातों आरोपियों को तीन दिसंबर को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। हालांकि, ठाकुर समेत अधिकतर आरोपी महामारी की स्थिति का हवाला देते हुए तब अदालत में पेश नहीं हुए थे.
इसके बाद अदालत ने उनसे 19 दिसंबर को पेश होने के लिये कहा था. निर्देश के मुताबिक, पांच अन्य आरोपी- लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय रहिकर और सुधाकर द्विवेदी- शनिवार को अदालत के समक्ष पेश हुए थे.
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