देश की खबरें | महाराष्ट्र ने उच्चतम न्यायालय से बैलगाड़ी दौड़ के लिए राज्य को अनुमति देने का अनुरोध किया
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नयी दिल्ली, 15 दिसंबर महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय से राज्य में बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध हटाने का अनुरोध करते हुए कहा कि तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में इसका आयोजन किया जा रहा है।
राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार की पीठ से कहा कि उसे 2017 के नियमों के अनुरूप बैलगाड़ी दौड़ आयोजित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि बंबई उच्च न्यायालय ने उन नियमों के क्रियान्वन पर रोक लगा दिया था जिसके द्वारा राज्य सख्त नियमों के तहत बैलगाड़ी दौड़ आयोजित करना चाहता था।
उन्होंने पीठ से कहा, ‘‘प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए और हमें 2017 के नियमों के अनुरूप दौड़ संचालित करने की अनुमति दी जाए।’’
पीठ इस विषय में महाराष्ट्र द्वारा दायर एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। इस अर्जी पर बृहस्पतिवार को भी बहस जारी रहेगी।
उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत संबंधित कलेक्टर की इसकी निगरानी के लिए कह सकता है जो इसमें जवाबदह हो सकते हैं।
इस पर पीठ ने कहा कि नियमों में पहले से ही यह प्रावधान है।
रोहतगी ने कहा कि पीठ सावधानी बरतने के बारे में कह सकती है और राज्य इसमें पूरी सावधनी बरतेगी।
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