देश की खबरें | महाराष्ट्र: दो दोस्तों के अपहरण और हमले के मामले में छह आरोपी बरी

ठाणे, पांच जुलाई महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने 2015 में दो दोस्तों के अपहरण और उन पर हमला करने के छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित एम शेटे ने 30 जून को पारित एक आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ सभी आरोप साबित करने में विफल रहा। आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई।

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय मोरे ने अदालत को बताया कि 21 फरवरी 2015 को आरोपियों ने चाकुओं और अन्य हथियारों के बल पर दो लोगों का अपहरण कर लिया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी अपहरण के बाद पीड़ितों को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के पदाधिकारी अविनाश जाधव के पास ले गए। आरोप है कि जधाव ने उन्हें अपशब्द कहें और उनके निर्देश पर आरोपियों ने नौपाड़ा इलाके में उनके साथ मारपीट की।

आरोपियों की ओर से पेश वकील अनुराधा परदेशी ने अदालत में इन आरोपों को झूठा बताया।

न्यायाधीश के अपने आदेश में कहा, ‘‘रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्य आरोप साबित करने के लिए काफी नहीं हैं।’’

अदालत ने कहा, ‘‘मेडिकल प्रमाणपत्रों से पता चलता है कि दोनों व्यक्तियों को साधारण चोट लगी थी, जबकि अभियोजन गवाह ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उन पर तलवार, लोहे की रॉड, चाकू आदि जैसे घातक हथियारों से हमला किया। ऐसे में अभियोन पक्ष पर ही संदेह पैदा होता है।’’

जिरह के दौरान सूचना देने वाले ने स्वीकार किया कि वारदात के समय अंधेरा होने के कारण वह हमलावरों को नहीं देख सका था। अदालत ने कहा कि सूचना देने वाला आरोपियों में से एक की पहचान करने में भी विफल रहा, इसलिए संदेह का लाभ आरोपियों को दिया जाना चाहिए।

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