देश की खबरें | महाराष्ट्र: सार्वजनिक स्थानों पर रात 9 से सुबह 6 बजे तक पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर पाबंदी
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मुंबई, 24 दिसंबर कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच महाराष्ट्र सरकार ने रात्रि नौ बजे से सुबह छह बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
क्रिसमस से पहले जारी नये दिशानिर्देश आधी रात से प्रभाव में आएंगे। शुक्रवार देर शाम एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी।
राज्य में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,410 नये मामले सामने आये जिनमें 20 मामले ओमीक्रोन स्वरूप के संक्रमण के हैं। कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या बृहस्पतिवार की तुलना में 200 से अधिक हो गयी।
दिशानिर्देशों के अनुसार महाराष्ट्र में बंद परिसरों में विवाह समारोहों में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते, वहीं खुले स्थानों पर समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 250 से अधिक या कुल क्षमता की 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक कार्यक्रमों को छोड़कर अन्य समारोहों में ऐसे बंद परिसरों में भाग लेने वालों की संख्या कुल क्षमता की 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए जहां सीटें फिक्स हैं। जहां बैठने की सीटें फिक्स नहीं हैं, वहां भाग लेने वालों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
खेल आयोजनों में लोगों की संख्या समारोह स्थल की क्षमता से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।
दिशानिर्देशों के अनुसार रेस्तरां, जिम्नेजियम, सिनेमाघरों और स्पा को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन करते रहने की अनुमति है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Dec 24, 2021 10:16 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

