ठाणे, 29 जुलाई महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने कथित तौर पर देह व्यापार चलाने के आरोप में 40 वर्षीय महिला को एक साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई।
विशेष अदालत के न्यायाधीश एम. एम. पाटिल ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को यह आदेश पारित किया।
अदालत ने दोषी नौशाद जीशान शेख पर एक हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपों को साबित कर दिया है।
विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि महिला जिले के काशीमीरा में स्थित अपने आवास से देह का व्यापार करती थी।
अदालत को सूचित किया गया था कि एक गोपनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने मार्च 2015 में परिसर में छापेमारी के दौरान 15 से 21 वर्ष की आयु वाली तीन महिलाओं को छुड़ाया था। इसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाई।
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