देश की खबरें | महाराष्ट्र: धनशोधन मामले में राकांपा नेता एकनाथ खड़से की पत्नी को मिली जमानत

मुंबई, 13 अक्टूबर मुंबई की एक विशेष अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी को पुणे जिले में उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े एक भूमि सौदे से संबंधित कथित धन शोधन मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल आरोपपत्र में मंदाकिनी खड़से को आरोपी बनाया गया था लेकिन उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया।

अदालत ने अक्टूबर 2021 में उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी, जो अब तक जारी है।

सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकड़े ने मंदाकिनी खड़से को दो लाख रुपये के बांड और इतनी ही राशि की एक या अधिक राशि के भुगतान पर जमानत दे दी।

अदालत ने उन्हें अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने, अभियोजन पक्ष के गवाहों और सबूतों के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं करने और मुकदमे के जल्द निपटारे में सहयोग करने का भी निर्देश दिया।

अधिवक्ता मोहन टेकावड़े और स्वाति टेकावड़े के माध्यम से दायर जमानत याचिका में पूर्व मंत्री की पत्नी ने कहा कि उनका संबंधित जमीन की खरीद से कोई लेना-देना नहीं है।

अदालत ने बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व नेता खड़से को जमानत दे दी थी, जो फिलहाल राकांपा के शरद पवार खेमे में हैं।

ईडी का आरोप है कि खड़से परिवार ने जमीन 3.75 करोड़ रुपये में खरीदी जबकि इसकी वास्तविक कीमत 31.01 करोड़ रुपये थी।

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