देश की खबरें | महाराष्ट्र: दूसरी पत्नी की हत्या के लिए व्यक्ति को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई
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पालघर, 25 अगस्त महाराष्ट्र के पालघर जिले की एक अदालत ने 29 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी दूसरी पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के जुर्म में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.डी. देशपांडे ने बृहस्पतिवार को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोपी सुहेल एलियास शेख को दोषी ठहराया।
अदालत ने उसे आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अतरिक्त लोक अभियोजक जयप्रकाश पाटिल ने अदालत को सूचित किया कि पहले से शादीशुदा आरोपी ने अपनी पहली पत्नी के बारे में बताए बिना पीड़िता आयशा सुहेल शेख से शादी कर ली।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि आयशा के परिवार के बार-बार जोर देने के बावजूद शेख उसे अपने घर ले जाने से इनकार करता रहा और बाद में वह उसे वसई के ससुपाड़ा स्थित एक लॉज में ले गया, जहां उसने 26 सितंबर, 2018 को उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।
अभियोजक ने बताया कि मुकदमे के दौरान लॉज के कर्मचारियों और पीड़िता की मां सहित अभियोजन पक्ष के पंद्रह गवाहों से पूछताछ की गई।
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(The above story first appeared on LatestLY on Aug 25, 2023 02:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

