देश की खबरें | महाराष्ट्र: नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा
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ठाणे (महाराष्ट्र), 12 अगस्त महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने 13 वर्षीय लड़की से कई बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशेष पॉक्सो न्यायाधीश वी वी विरकर ने शुक्रवार को आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दो मामलों में दोषी ठहराया और उसे प्रत्येक मामले में 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
आरोपी मोहम्मद इस्लाम को 20 साल के कारावास की दोनों सजा एक साथ काटनी होगी। अदालत ने आरोपी पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और आदेश दिया कि वसूली के बाद पूरी राशि पीड़ित को मुआवजे के रूप में दी जाए।
विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि लड़की और आरोपी एक ही इलाके में रहते हैं। लड़की स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुकी थी और अपनी मां की किराने की दुकान में मदद करती थी।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी दुकान पर अक्सर आता था और लड़की से दोस्ती कर ली। अप्रैल 2018 में आरोपी लड़की को बहला फुसला कर दुकान के पास एक सुनसान जगह पर ले गया और उससे दुष्कर्म किया।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि लंबे समय तक उत्पीड़न जारी रहा और पीड़िता मई 2019 में गर्भवती हो गई। अभियोजन पक्ष ने कहा कि मामले में छह गवाहों से पूछताछ की गई।
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(The above story first appeared on LatestLY on Aug 12, 2023 07:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

