देश की खबरें | महाराष्ट्र : मानसिक रूप से बीमार किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को जेल की सजा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र में ठाणे की अदालत ने मानसिक रूप से बीमार एक किशोरी से छेड़छाड़ करने के मामले में 58 साल के व्यक्ति को दोषी करार देते हुए एक साल कारावास की सजा सुनाई।
ठाणे, सात जुलाई महाराष्ट्र में ठाणे की अदालत ने मानसिक रूप से बीमार एक किशोरी से छेड़छाड़ करने के मामले में 58 साल के व्यक्ति को दोषी करार देते हुए एक साल कारावास की सजा सुनाई।
सत्र न्यायाधीश एच.के. परदेशी ने बृहस्पतिवार को दोषी रोहिदास गंगुरदे पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी वागले एस्टेट के श्रीनगर इलाके का निवासी है और इस साल 23-24 मई की दरमियानी रात को 18 वर्षीय किशोरी को आम देने के बहाने अपने घर ले गया था एवं उससे छेड़छाड़ की थी और उसका चुंबन लिया था।
अभियोजन के मुताबिक जब किशोरी के परेशान होने का पता लगाने उसके परिजन आए तो आरोपी ने उन्हें धमकी दी। उसने बताया कि लड़की कर्नाटक से यहां अपने रिश्तेदारों के घर रहने आई थी।
पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, आरोपी को 30 मई को गिरफ्तार किया गया और उसी दिन उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया।
श्रीनगर पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक किरण कबाडी ने बताया कि आरोपी को बहुत कम समय में सजा दिलाई गई क्योंकि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में हुई।
धीरज संतोष
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 07, 2023 08:52 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

