COVID-19: महाराष्ट्र सरकार ने आवश्यक सेवा कर्मियों के लिए एहतियाती दिशा-निर्देश जारी किए
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने अपने कुछ कर्मचारियों के कोरोना वायरस (Covid-19) से संक्रमित पाए जाने के बाद एक परिपत्र जारी करके सामाजिक दूरी बनाकर रखने, साफ-सफाई और सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल पर जोर दिया है. जन स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को परिपत्र जारी कर कहा कि राज्य में आवश्यक सेवाओं में लगे कुछ सरकारी कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं. इसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को मास्क, दस्ताने ओर जरूरत पड़ने पर एप्रन पहनना चाहिए और सभी कार्यस्थलों पर साबुन, पानी और हैंड सैनेटाइजर (जिसमें कम से कम 60 प्रतिशत अल्कोहल हो) होने चाहिए.

परिपत्र के अनुसार, ‘‘अपना दैनिक कामकाज शुरू करने पहले अपने हाथ साबुन से कम से कम 20 सेकंड तक धोएं. उसके बाद दस्ताने पहनिए. अपना चेहरा, आंखें, नाक और मुंह को मत स्पर्श कीजिए. दस्तानों को जेब में रखने से बचिए.’’ इसमें कहा गया है कि अकसर छूए जाने वाली चीजें जैसे दरवाजों के हैंडल और नल आदि हर दो-तीन घंटे में एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट मिश्रित द्रव की मदद से संक्रमण मुक्त किए जाएं. यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 811 नए केस, 22 संक्रमितों ने तोड़ा दम- अब तक कुल 7628 मरीज

परिपत्र के मुताबिक दफ्तर में दो कर्मचारियों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी होनी चाहिए ओर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते समय स्पीकर मोड पर काम किया जाए. सर्कुलर में कहा गया है कि अगर दफ्तर में नहाने की सुविधा नहीं है तो घर पहुंचकर तत्काल साबुन से नहाइए. इसके अनुसार, ‘‘सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को एक दूसरे के मोबाइल फोन, रुमाल, पानी की बोतलें, गिलास आदि इस्तेमाल नहीं करने चाहिए या पकड़ने नहीं चाहिए.’’