आर्थर रोड जेल में COVID-19 के फैलने से पहले उसके रोकथाम के लिए महाराष्ट्र सरकार ले फैसला: बंबई हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट (Photo Credits: PTI)

मुंबई, 9 मई: बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने मध्य मुंबई की आर्थर रोड जेल में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार को उचित नीतिगत फैसला लेने का निर्देश दिया है. आर्थर रोड जेल के कम से कम 77 कैदी और 26 कर्मी इस हफ्ते कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे. न्यायमूर्ति भारती डांगरे जेल में बंद कैदी अली अकबर श्रॉफ की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई कर रही थीं जिसमें उसने चिकित्सा आधार पर अस्थायी जमानत मांगी.

न्यायमूर्ति डांगरे ने अपने आदेश में कहा कि हालात गंभीर हैं और ऐसी आकस्मिक स्थिति में राज्य सरकार तथा नीति निर्माताओं को फैसला लेना चाहिए. अदालत ने कहा, ‘‘अगर यह सच है कि आर्थर रोड जेल में 100 से अधिक मरीज संक्रमित पाए गए हैं तो अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जेल में बंद अन्य कैदी क्षमता से अधिक बंदी होने के कारण विषाणु से संक्रमित न हों.’’

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अदालत ने कहा कि अधिकारियों को यह याद रखना चाहिए कि कैदियों के पास भी सुरक्षित और स्वस्थ माहौल में रहने का अधिकार होता है. अदालत ने राज्य सरकार और जेल विभाग को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया. उसने कहा कि जेल में 60 वर्ष की आयु से अधिक तथा अन्य कई कैदी हैं जो दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं.

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