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देश की खबरें | महाराष्ट्र: दो बच्चियों के यौन उत्पीड़न के मामले में बुजुर्ग व्यक्ति को तीन साल की सजा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. ठाणे की एक अदालत ने पांच और सात साल की दो बच्चियों के यौन उत्पीड़न के मामले में 61 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

देश की खबरें | महाराष्ट्र: दो बच्चियों के यौन उत्पीड़न के मामले में बुजुर्ग व्यक्ति को तीन साल की सजा

ठाणे, 23 मार्च ठाणे की एक अदालत ने पांच और सात साल की दो बच्चियों के यौन उत्पीड़न के मामले में 61 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एस. भागवत की अदालत ने 15 मार्च को सुनाए फैसले में आरोपी इस्माइल कालू शेख को यौन शोषण से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

आदेश की प्रति रविवार को उपलब्ध कराई गई।

विशेष लोक अभियोजक विवेक काडू ने अदालत को बताया कि शेख 30 अक्टूबर 2023 को पांच और सात वर्षीय दो बच्चियों को महाराष्ट्र के ठाणे शहर के मानपाडा इलाके में अपने घर ले गया और उनका यौन उत्पीड़न किया।

बाद में, एक बच्ची ने अपनी मां को घटना की जानकारी दी और मां ने एक नवंबर, 2023 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

बचाव पक्ष ने शेख की गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि और पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड न होने का हवाला देते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत नरमी बरतने का अनुरोध किया लेकिन न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता के मद्देनजर यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने दोषी के खिलाफ आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है।

अदालत ने दोषी को पॉक्सो अधिनियम के तहत सजा सुनाई। उसने आदेश दिया कि दोषी से जुर्माना राशि वसूल किए जाने के बाद दोनों पीड़िताओं को मुआवजे के रूप में पांच-पांच हजार रुपये दिए जाएं।

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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 23, 2025 11:30 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).