देश की खबरें | महाराष्ट्र: ढाई साल की बच्ची से बलात्कार, हत्या करने के दोषी को मौत की सजा
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पुणे (महाराष्ट्र), एक मार्च महाराष्ट्र के पुणे जिले की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने ढाई साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के दोषी को मौत की सजा सुनाई है।
पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत के प्रमुख जिला जज संजय देशमुख ने सोमवार की शाम संजय बबन काटकर (38) को दोषी ठहराया।
लोक अभियोजक विलास पथारे के अनुसार, दोषी ने 15 फरवरी 2021 को बच्ची का अपहरण किया था। इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बच्ची के शरीर पर काटने के 11 निशान थे।
संजय बबन काटकर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप तय लगाए गए थे।
जज ने अपने आदेश में कहा, ‘‘ आरोपी संजय बबन काटकर को पॉक्सो की धारा-6 तहत दंडनीय अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई है और उसे फांसी दी जाए।’’
अभियोजक ने बताया कि मामले की सुनवाई त्वरित अदालत में की गई थी और एक साल के अंदर बबन को दोषी ठहराया गया।
उन्होंने बताया कि अदालत ने मामले में 16 गवाहों के बयान दर्ज किए और विस्तृत सबूतों के आधार फैसला किया।
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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 01, 2022 11:26 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

