देश की खबरें | महाराष्ट्र की अदालत ने अनिल देशमुख को मुंबई से बाहर जाने की अनुमति दी
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मुंबई, 25 अप्रैल महाराष्ट्र की एक विशेष अदालत ने राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को 18 जून तक मुंबई से बाहर देश में कहीं भी यात्रा करने की अनुमति दे दी और कहा कि यात्रा का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता देशमुख फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। उनकी जमानत शर्तों में अदालत की अनुमति के बिना शहर से बाहर नहीं जाने की शर्त भी शामिल थी।
देशमुख धनशोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी हैं, जिनकी जांच क्रमशः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है।
धनशोधन मामले की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश आर.एन. रोकड़े ने सोमवार को पारित आदेश में कहा, “यात्रा का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। आवेदन में उल्लिखित कारणों को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि आवेदक को ग्रेटर मुंबई के बाहर यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए”
भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को उन्हें भारत में यात्रा करने की अनुमति दे दी।
देशमुख ने अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह और अनिकेत निकम के माध्यम से दायर अपनी याचिका में कहा कि वह नागपुर के मूल निवासी हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र (नागपुर में काटोल) के चार लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
याचिका में कहा गया था कि उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की शिकायतें सुननी हैं। साथ ही पार्टी की बैठकों और महाराष्ट्र में कई कार्यक्रमों में भाग लेना है।
ईडी ने देशमुख को नवंबर 2021 में धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने पिछले साल अप्रैल में उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया था।
उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने से पहले वह एक साल से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहे थे।
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 25, 2023 05:12 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

