औरंगाबाद (महाराष्ट्र), 14 मार्च : महाराष्ट्र (Maharashtra) के बीड जिले में एक छात्रा के एसएससी परीक्षा में शामिल नहीं होने पर बाल विवाह के एक मामले का पता लगा. एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि छात्रा राज्य में चल रही एसएससी परीक्षा के दौरान गणित की परीक्षा में शामिल नहीं हुई. उन्होंने बताया कि पुलिस ने परली तहसील में हुई शादी के सिलसिले में 13 लोगों की पहचान की है. इनके 13 लोगों के अलावा 150-200 अतिथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
कानून के अनुसार शादी के लिए लड़के की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्षीय होने चाहिए. 16 वर्षीय छात्रा सोमवार को परीक्षा में शामिल नहीं हुई जिसके बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता ने चाइल्डलाइन हेल्पलाइन - 1098 को जानकारी दी. अधिकारी के अनुसार जब ग्रामसेवक ज्ञानेश्वर मुकाडे छात्रा के घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उसकी शादी 24 वर्षीय एक व्यक्ति से हो चुकी है. यह भी पढ़ें : भोपाल गैस त्रासदी: उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की उपचारात्मक याचिका खारिज की
मुकाडे ने इस संबंध में अधिक जानकारी लेने की कोशिश की लेकिन रिश्तेदारों ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया. अधिकारी के अनुसार इसके बाद बाल विवाह निषेध कानून, 1929 के तहत मामला दर्ज किया गया. सामाजिक कार्यकर्ता तत्वशील कांबले ने कहा कि जब अधिकारी घटना की जांच के लिए गांव पहुंचे तब तक शादी संपन्न हो चुकी थी.