जरुरी जानकारी | रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की सालाना आमसभा पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने रोक लगाई

नयी दिल्ली, 26 दिसंबर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) की 31 दिसंबर को होने वाली सालाना आमसभा (एजीएम) पर रोक लगा दी है। यह रोक कंपनी की चेयरपर्सन रश्मि सलूजा और बर्मन परिवार के बीच खुली पेशकश पर जारी खींचतान के बीच लगाई गई है।

रेलिगेयर एंटरप्राइजेज ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजारों को उच्च न्यायालय के इस निर्णय की जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील के माध्यम से 26 दिसंबर को इस आदेश के बारे में सूचित किया गया है।

उच्च न्यायालय ने 18 दिसंबर के अपने आदेश में कहा है कि नौ दिसंबर, 2024 के नोटिस और प्रतिवादी संख्या सात (रेलिगेयर एंटरप्राइजेज) की 31 दिसंबर, 2024 को होने वाली सालाना आमसभा पर अगले आदेश तक रोक रहेगी।

इस महीने की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आरईएल में अतिरिक्त 26 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए डाबर कंपनी के प्रवर्तक बर्मन परिवार की खुली पेशकश को मंजूरी दी थी।

बर्मन परिवार की 30 सितंबर, 2024 तक अपनी चार इकाइयों के माध्यम से आरईएल में सामूहिक रूप से 25.12 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

बर्मन परिवार ने पिछले साल सितंबर में आरईएल के शेयरधारकों को कंपनी में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 2,116 करोड़ रुपये की खुली पेशकश की घोषणा की थी।

हालांकि, आरईएल के स्वतंत्र निदेशकों ने इसका विरोध किया और बाजार नियामक सेबी, आरबीआई और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण से संपर्क किया।

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