मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्माण कार्य पर रोक लगाई, दो लोगों ने इसके कब्रिस्तान होने का दावा किया
पुराने भोपाल शहर के कबाड़खाना क्षेत्र स्थित जमीन पर बिल्डर द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. दो याचिकाकर्ताओं ने इस जमीन के कब्रिस्तान होने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने यह आदेश पारित किया है.
जबलपुर (मप्र), 20 फरवरी : पुराने भोपाल (Bhopal) शहर के कबाड़खाना क्षेत्र स्थित जमीन पर बिल्डर द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (Madhya Pradesh High Court) ने रोक लगा दी है. दो याचिकाकर्ताओं ने इस जमीन के कब्रिस्तान होने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने यह आदेश पारित किया है.
याचिकाकर्ताओं के वकील मोहम्मद रियाज ने बताया कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मोहम्मद फहीम अनवर की एकल पीठ ने बृहस्पतिवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में यथास्थिति जारी रखने के आदेश दिए हैं. यह भी पढ़ें : Petrol-Diesel Price Today: देश में लगातार 12वें दिन पेट्रोल-डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी, जानें प्रमुख शहरों में कितनी है तेल की कीमत
रियाज ने बताया कि याचिकाकर्ता मोहम्मद सुलेमान एवं एम. रहमान ने दावा किया है कि जिस जमीन पर बिल्डर द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, वह सरकारी रिकॉर्ड में कब्रिस्तान है, इसलिए नियमानुसार इस जमीन का उपयोग किसी दूसरी चीज के लिए नहीं किया जा सकता है.