देश की खबरें | मध्य प्रदेश सरकार सार्वजनिक स्थलों पर 18 जनवरी 2013 के बाद स्थापित प्रतिमाएं हटाए : उच्च न्यायालय

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और अन्य को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत अर्जुन सिंह की भोपाल स्थित प्रतिमा के साथ-साथ 18 जनवरी 2013 या उसके बाद सार्वजनिक उपयोगिता वाले स्थानों पर स्थापित अन्य प्रतिमाओं को हटाने का निर्देश दिया है।

जबलपुर (मप्र), चार मार्च मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और अन्य को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत अर्जुन सिंह की भोपाल स्थित प्रतिमा के साथ-साथ 18 जनवरी 2013 या उसके बाद सार्वजनिक उपयोगिता वाले स्थानों पर स्थापित अन्य प्रतिमाओं को हटाने का निर्देश दिया है।

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और अन्य पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है और निर्देश दिया कि आगे से ऐसी जगहों पर प्रतिमाएं स्थापित नहीं की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति पी के कौरव की खंडपीठ के आदेश में कहा गया है, ‘‘नगर निगम भोपाल एवं अन्य प्रतिवादी मेजर नानके पेट्रोल पंप तिराहे (लिंक रोड नंबर 1, टीटी नगर, भोपाल) से मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत अर्जुन सिंह की प्रतिमा को चबूतरा सहित तत्काल हटायें।’’

अदालत ने यह भी हिदायत दी है कि भविष्य में सड़कों एवं सार्वजनिक महत्व की भूमि पर कोई प्रतिमा न लगाई जाये। अदालत ने प्रतिवादियों पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। प्रतिवादियों में प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव नगरीय विकास विभाग, भोपाल के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि इस राशि में से 10,000 रुपये याचिकाकर्ता को दिए जायें, जबकि शेष 20,000 रुपये उच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति, जबलपुर में जमा होंगे, क्योंकि इस मुकदमे में बेवजह अदालत का कीमती समय बर्बाद हुआ है।

अदालत ने जनहित याचिका की प्रशंसा की और कहा कि याचिकाकर्ता ने वह किया जो राज्य को करना चाहिए था। इसके अलावा, अदालत ने नगर निगम सहित अन्य प्रतिवादियों की इस बात के लिए खिंचाई की कि उन्होंने सार्वजनिक हित के इस मुद्दे को छोटा समझने के साथ-साथ याचिकाकर्ता को बदनाम करने के लिए कोई कसर भी नहीं छोड़ी।

अधिवक्ता ग्रीष्म जैन ने मेजर नानके पेट्रोल पंप तिराहे (लिंक रोड नंबर 1, टीटी नगर, भोपाल) पर अर्जुन सिंह की 10 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित किये जाने को चुनौती दी थी, क्योंकि इसके स्थापित होने के बाद इलाके में यातायात बाधित हो रही थी। याचिकाकर्ता के वकील सतीश वर्मा ने कहा कि अदालत ने यह फैसला 3 मार्च को दिया था, लेकिन आदेश शुक्रवार को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है।

सं रावत

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