देश की खबरें | दिल्ली के उपराज्यपाल ने उपभोक्ता आयोग में 37 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी

नयी दिल्ली, 16 अगस्त दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 37 अतिरिक्त पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राजनिवास के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

राजनिवास के अधिकारियों के मुताबिक, इससे शहर में उपभोक्ता शिकायत निवारण को काफी बढ़ावा मिलेगा।

लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए जून 2020 में अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव रखा गया था। एक मार्च, 2020 तक राज्य आयोग में निपटान के लिए लंबित मामलों की कुल संख्या 7,760 थी, जिसमें 5,848 शिकायतें और निष्पादन आवेदन समेत 1,912 अपील और पुनरीक्षण याचिकाएं शामिल थीं।

राजनिवास के अधिकारी ने कहा, ‘‘इससे पारदर्शिता और आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान को बढ़ावा मिलेगा, जिसे उपराज्यपाल पिछले साल मई में कार्यभार संभालने के बाद से ही आगे बढ़ा रहे हैं।’’

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में वर्तमान में सदस्यों की स्वीकृत संख्या पांच है, जिसमें अध्यक्ष समेत तीन अदालतें, दो खंडपीठ और एक एकल सदस्यीय पीठ हैं।

वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है और सृजित पदों के लिए वित्तीय प्रावधान करेगा।

ज्ञात हो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक जनवरी, 1997 को समूह - ए, बी, सी और डी के तहत पदों के सृजन के लिए दिल्ली सरकार को शक्तियां सौंपी थीं।

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