देश की खबरें | महाराष्ट्र विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित, लोकपाल के दायरे में होंगे मुख्यमंत्री व मंत्री
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नागपुर, 18 दिसंबर महाराष्ट्र विधानसभा ने सोमवार को लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित कर दिया। यह मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है।
इसे उद्योग मंत्री उदय सामंत ने सदन में पेश किया। यह विधेयक शुक्रवार को विधान परिषद से पारित हो गया। महाराष्ट्र ऐसा विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य है जिसके दायरे में मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल आते हैं।
विधेयक के मुताबिक, लोकायुक्त को मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने से पहले विधानसभा की मंजूरी लेनी होगी, जिसके लिए सदन में एक प्रस्ताव लाना होगा।
विधेयक के अनुसार, ऐसे प्रस्ताव को विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित करना होगा।
इसमें यह भी कहा गया है कि लोकायुक्त आंतरिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामलों पर मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामलों की जांच नहीं करेगा।
विधेयक में कहा गया, “ऐसी किसी भी जांच को गुप्त रखा जाएगा और यदि लोकायुक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शिकायत खारिज करने योग्य है, तो जांच के रिकॉर्ड प्रकाशित नहीं किए जाएंगे या किसी को भी उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे।”
इसमें यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों या निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमा शिकायत की तारीख से एक साल के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
लोकायुक्त में एक अध्यक्ष होगा, जो उच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय या बंबई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा।
लोकायुक्त में अधिकतम चार सदस्य होंगे, जिनमें से दो न्यायपालिका से होंगे।
लोकायुक्त विधेयक पिछले साल शीतकालीन सत्र में विधानसभा द्वारा पारित किया गया था लेकिन उस समय जब इसे परिषद में पेश किया गया था तो कुछ विधायकों ने आपत्ति जताई थी।
फिर विधेयक को एक संयुक्त समिति के पास भेजा गया था।
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