नयी दिल्ली, 13 मई दिल्ली में 2023 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के हिस्से के रूप में शनिवार को यहां सभी जिला अदालत परिसरों, दिल्ली उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरणों में आयोजित लोक अदालतों में 2.32 लाख से अधिक मामलों की सुनवाई की गई। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने यह जानकारी दी।
डीएसएलएसए के सदस्य सचिव मुकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि इस दौरान चेक बाउंस, दीवानी मामले, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मामले, बैंक वसूली, वैवाहिक विवाद (तलाक के मामलों को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण और श्रम विवादों से जुड़े मामलों को निस्तारण के लिए सुना गया।
उन्होंने कहा कि समाधेय यातायात चालान भी निस्तारण के लिये लिए गए।
उन्होंने कहा कि सात जिला न्यायालय परिसरों में, सभी प्रकार के दीवानी और आपराधिक समझौता योग्य मामलों से निपटने के लिए 351 लोक अदालत पीठों का गठन किया गया था।
उन्होंने कहा, “यह अब तक का उच्चतम संदर्भ आंकड़ा है। इनमें 1,55,000 यातायात चालान, अदालतों में लंबित 14,912 यातायात चालान, 38,111 लंबित मामले और 23,586 मुकदमेबाजी से पहले के मामले शामिल हैं।”
उन्होंने कहा कि ऐसे ही एक मामले में एक बीमा कंपनी को एक मोटर दुर्घटना पीड़ित के आश्रितों को 1.24 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।
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