लॉकडाउन : उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेशों की अवधि 15 जून तक बढ़ाई
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मुंबई, 16 अप्रैल बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए उसके और सभी अधीनस्थ अदालतों के अंतरिम आदेशों की अवधि 15 जून तक के लिए बढ़ाई जा रही है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि अत्यधिक आवश्यक मामलों में सुनवाई की वर्तमान व्यवस्था पांच मई तक जारी रहेगी।

इससे पहले, चार न्यायाधीशों की पीठ ने 26 मार्च को कहा था कि महाराष्ट्र और गोवा में पारित सभी अंतरिम आदेश कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए 30 अप्रैल तक जारी रहेंगे।

बहरहाल, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को अब तीन मई तक बढ़ा दिया गया है।

मुख्य न्यायाधीश बी पी धर्माधिकारी की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने कहा, ‘‘वर्तमान स्थिति में अंतरिम आदेश 15 जून तक जारी रहेंगे।’’

अदालत ने कहा कि चार मई को स्थिति का आकलन किया जाएगा और उसी मुताबिक आगे के लिए आदेश पारित किए जाएंगे।

उच्च न्यायालय ने एक अलग सर्कुलर जारी कर कहा कि वह अत्यधिक आवश्यक मामलों पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 20 अप्रैल, 23, 27 और 30 अप्रैल तथा पांच मई को सुनवाई करेगा।

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