लॉकडाउन: हरियाणा सरकार का निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का निर्देश
सरकार ने निर्देश दिया है कि शुल्क में भवन व रखरखाव शुल्क, प्रवेश शुल्क, कंप्यूटर फीस और अन्य शुल्क न लिये जाएं।
चंडीगढ़, 24 अप्रैल कोविड-19 के कारण देशव्यापी बंद के मद्देजनर हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे फिलहाल छात्रों से प्रति माह के आधार पर सिर्फ ट्यूशन फीस ही लें।
सरकार ने निर्देश दिया है कि शुल्क में भवन व रखरखाव शुल्क, प्रवेश शुल्क, कंप्यूटर फीस और अन्य शुल्क न लिये जाएं।
स्कूली शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने एक बयान में कहा कि कोविड-19 संकट के मद्देनजर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों से स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।
प्रवक्ता ने कहा कि निर्देश के तहत निजी विद्यालयों से मासिक ट्यूशन शुल्क बढ़ाने से बचने को कहा गया है और साथ ही बंद की अवधि के दौरान छात्रों से परिवहन शुल्क भी नहीं लेने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने कहा कि विद्यालयों की यूनीफॉर्म, किताबों, अभ्यास पुस्तिकाओं, प्रायोगिक फाइल आदि के दामों में भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही कोई भी निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा मासिक शुल्क में किसी तरह का अन्य कोई छिपा शुल्क नहीं जोड़ेगा।
बंद की वजह से सभी स्कूलों में तीन मई तक के लिये छुट्टी है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, लेटेस्टली स्टाफ ने इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया है)
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 24, 2020 08:44 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

