जरुरी जानकारी | कंपनी अधिनियम के उल्लंघन को लेकर लिंक्डइन इंडिया, नडेला, आठ अन्य पर जुर्माना

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नयी दिल्ली, 22 मई कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने बुधवार को कंपनी अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियमों के उल्लंघन को लेकर माइक्रोसॉफ्ट की लिंक्डइन इंडिया, सत्य नडेला और अन्य लोगों पर जुर्माना लगाया।

नडेला माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख हैं। उन्होंने दिसंबर, 2016 में पेशेवर नेटवर्किंग मंच लिंक्डइन का अधिग्रहण किया था।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कंपनी पंजीयक (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा) ने 63 पृष्ठ के आदेश में कहा कि लिंक्डइन इंडिया और व्यक्तियों ने कंपनी कानून, 2013 के तहत महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व (एसबीओ) नियमों का उल्लंघन किया है।

कंपनी पंजीयक ने अपने आदेश में कहा, ‘‘... सत्य नडेला और रेयान रोसलांस्की कंपनी के संबंध में एसबीओ हैं। वे धारा 90 (1) के के तहत रिपोर्ट करने में उनकी विफलता के कारण अधिनियम की धारा 90(10) के तहत जुर्माने के लिए जिम्मेदार हैं। रोसलांस्की को एक जून, 2020 को लिंक्डइन कॉरपोरेशन के वैश्विक सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। वह सत्य नडेला को रिपोर्ट करते हैं।’’

अधिनियम की धारा 90 एसबीओ से संबंधित है। इसके लिए कंपनियों को एसबीओ विवरण का खुलासा करने की जरूरत होती है।

आदेश के अनुसार, कंपनी के संबंध में महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व की पहचान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में विफल रहने को लेकर कंपनी और उसके अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई बनती है।

आरओसी ने लिंक्डइन टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन प्राइवेट लि. या लिंक्डइन इंडिया, नडेला, लिंक्डइन के सीईओ रेयान रोस्लान्स्की और सात अन्य व्यक्तियों पर कुल 27,10,800 रुपये का जुर्माना लगाया है।

महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियमों के उल्लंघन के लिए लिंक्डइन इंडिया पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं नडेला और रोस्लांस्की पर क्रमश: दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

आदेश में जिन अन्य व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया गया है वे कीथ रेंजर डॉलिवर, बेंजामिन ओवेन ऑर्नडॉर्फ, मिशेल कैटी लेउंग, लिसा एमिको सातो, आशुतोष गुप्ता, मार्क लियोनार्ड नाद्रेस लेगास्पी और हेनरी चिनिंग फोंग हैं।

लिंक्डइन इंडिया की स्थापना माइक्रोसॉफ्ट समूह की सहायक कंपनी के रूप में की गई है।

इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के भीतर क्षेत्रीय निदेशक (एनआर) के पास आदेश के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है।

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