नयी दिल्ली, 7 मार्च : राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने अंतर धार्मिक प्रेम संबंधों के कारण फरवरी 2018 में फोटोग्राफर अंकित सक्सेना की दिनदहाड़े की गई हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है.
विशेष लोक अभियोजक विशाल गोसाईं और रेबेका मैमन जॉन ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की. पिछले साल 23 दिसंबर को अदालत ने सक्सेना की प्रेमिका शहजादी के माता-पिता अकबर अली और शहनाज बेगम तथा मामा मोहम्मद सलीम को इस मामले में दोषी ठहराया था. यह भी पढ़ें : UP: प्रेम में दीवाना लड़के ने लाखों रुपये खर्च कर ट्रांसजेंडर चेंज करवाकर बना लड़की, धोखा मिलने पर उठाया यह कदम- VIDEO
ये तीनों सक्सेना और शहजादी के रिश्ते के खिलाफ थे जिसके चलते इन्होंने पश्चिमी दिल्ली के ख्याला इलाके में सक्सेना (23) पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी थी. इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत आरोप किए गये. शहनाज बेगम को भी जानबूझकर चोट पहुंचाने के अपराध का दोषी ठहराया गया.