कानपुर (उप्र), आठ फरवरी कानपुर की एक अदालत ने सात साल पहले एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में बुधवार को पांच भाइयों सहित एक ही परिवार के सात लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जिला सरकारी वकील (कानपुर देहात) राजू पोरवाल ने कहा, सभी दोषी अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ-साथ प्रत्येक को 11000 रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई गई।
उन्होंने बताया कि कानपुर नगर के बिठूर निवासी सुरेश, प्रकाश, रमेश, राम नारायण, अजमेर सिंह, पंकज और नीरज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
जिला सरकारी वकील पोरवाल ने बताया कि सभी दोषी आरोपियों ने अगस्त 2017 में शिवली निवासी 30 वर्षीय शैलेन्द्र पर लाठी-डंडों से हमला किया था।
उन्होंने शैलेन्द्र की बेरहमी से पिटाई की जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि हत्या के पीछे का कारण पुरानी दुश्मनी थी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। इससे पहले सजा की अवधि पर बचाव पक्ष के वकील ने आरोपियों को न्यूनतम सजा देने की अपील की थी क्योंकि सभी एक ही परिवार के हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी ।
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