Maharashtra: ठाणे में बिल्डर की हत्या मामले में चार लोगों को उम्रकैद
Murder Representative Image (Photo Credit: Pixabay

ठाणे (महाराष्ट्र), 21 जनवरी : महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2015 में एक बिल्डर की हत्या के मामले में चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. कल्याण के जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी आर अश्तुरकर ने 17 जनवरी को दिए आदेश में चार लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 120बी (आपराधिक साजिश) और 201 (सबूत नष्ट करना) समेत विभिन्न अपराधों में दोषी ठहराया. इस आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध हुई है.

अभियोजन के अनुसार, यहां डोम्बिववली शहर के दावड़ी गांव के बिल्डर गणेश मानिया चह्वाण (36) ने एक आरेापी संतोष चह्वाण को दो लाख रुपये उधार दिए थे और वह कर्ज चुकाने से टालमटोल कर रहा था. छब्बीस सितंबर 2015 को बिल्डर दावड़ी गांव में एक अस्पताल के समीप अपने दोस्तों से बात कर रहा था तभी संतोष और अन्य लोगों ने हथियारों के साथ उस पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गयी. यह भी पढ़ें : Kangana Ranaut Offers Prayers Video: अभिनेत्री कंगना रनौत प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए पहुंची अयोध्या, हनुमान गढ़ी मंदिर में की पूजा-अर्चना

मामले में कुल सात लोगों को आरोपी बनाया गया था. अदालत ने उनमें से चार को दोषी ठहराया जिसमें दो भाई संतोष भीमसिंह चह्वाण (34), कुमार भीमसिंह चह्वाण (42), रमेश उर्फ दत्तू गोपाल पवार (40) और स्वप्निल उत्तम पदवाल (32) शामिल हैं. अदालत ने इनमें से प्रत्येक पर 14,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.