देश की खबरें | बरेली में हत्या के मामलों में पांच लोगों को आजीवन कारावास
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. बरेली जिले में हत्या के अलग-अलग मामलों में स्थानीय अदालतों ने दो सगे भाइयों समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।
बरेली (उप्र), 26 जुलाई बरेली जिले में हत्या के अलग-अलग मामलों में स्थानीय अदालतों ने दो सगे भाइयों समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।
शासकीय अधिवक्ता सचिन जायसवाल ने बुधवार को यहां बताया कि 24 मई 2010 को बरेली के भमौरा क्षेत्र स्थित झंझरी गांव में एक विवाह समारोह के दौरान हुए झगड़े के बाद नरेन्द्र राजपूत, महावीर और ननकी नामक व्यक्तियों ने पुत्तू सिंह नाम के शख्स की फावड़े से ताबड़तोड़ प्रहार करके हत्या कर दी थी।
उन्होंने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (दशम) तबरेज अहमद ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
एक अन्य मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रण विजय सिंह ने एक ईंट भट्ठा मालिक की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
सरकारी वकील संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि 10 जून 2016 को फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के सतुइया गांव में ईंट भट्ठा संचालक नन्हे की उसके यहां काम करने वाले मजदूरों राम गिरि और उसके सगे भाई नन्हे गिरि ने फावड़े से ताबड़तोड़ प्रहार करके हत्या कर दी थी।
उन्होंने बताया कि ईंट भट्ठा संचालक ने दोनों आरोपियों को काम पर देर से आने के लिये फटकार लगायी थी। ईंट भट्ठा संचालक की फटकार से क्रोधित होकर उसे सबक सिखाने के इरादे से राम गिरि और उसका भाई रात में भट्ठा परिसर में ही रुक गये और देर रात वारदात को अंजाम दिया।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 26, 2023 12:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

