देश की खबरें | हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक व्यक्ति को ससुर की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास

मंडी (हिप्र), 17 मई हिमाचल प्रदेश में मंडी की एक अदालत ने बुधवार को एक व्यक्ति को अपने ससुर की हत्या के जुर्म में कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

दोषी जितेंद्र कुमार पर अदालत ने 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वह मंडी जिले के पुराना बाजार सुंदर नगर का रहने वाला है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जितेंद्र यहां पंडोह में अपने ससुराल में रहता था और नजदीक में अपनी दुकान पर कृषि उपकरण बेचता था।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक एक जनवरी, 2017 को जितेंद्र ने अपनी पत्नी एवं सास की पिटाई की तथा उन्हें कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाने की कोशिश की लेकिन महिलाओं ने खुद को बचा लिया।

अभियोजन पक्ष का कहना है कि बाद में कुमार ने अपने ससुर अशोक पर हमला किया और उन्हें मार डाला। अशोक का शव उनके घर के पास मिला।

अभियोजन पक्ष के अनुसार इस मामले में 28 गवाह पेश किये गये। कुमार पर भादंसं की धाराओं 302 (हत्या), 323 (नुकसान /चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक रूप से धमकाने) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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