देश की खबरें | कांस्टेबल के साथ लूटपाट व हत्या करने के जुर्म में दो को उम्र कैद
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने छह साल पहले एक पुलिस कांस्टेबल को लूटने और उसकी हत्या करने के जुर्म में सोमवार को दो लोगों को दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।
मुजफ्फरनगर (उप्र), 28 फरवरी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने छह साल पहले एक पुलिस कांस्टेबल को लूटने और उसकी हत्या करने के जुर्म में सोमवार को दो लोगों को दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शकूर हसन ने दोषियों डेनिस बाल्यान और विचित्र उर्फ रवि पर 24-24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
लोक अभियोजक नीरज मलिक के अनुसार, दोनों ने रमण कुमार नाम के एक पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसकी बाइक और अन्य कीमती सामान लूट लिया था।
मलिक ने बताया कि घटना 14 जनवरी 2016 की है जब कुमार बिजनौर से शामली स्थित अपने गांव सिमभल्का आ रहा था।
उसका शव टिटावी थाना क्षेत्र के गन्ने के खेत से बरामद किया गया था।
पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनके पास से लूटा गया कीमती सामान बरामद कर लिया था।
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