प्रतापगढ़ (उप्र), तीन फरवरी, प्रतापगढ़ जिले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास, और अर्थदंड कि सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी द्वारा कुंडा थाना कोतवाली में दी गयी तहरीर में आरोप लगाया था कि 28, मई 2019 को उसकी नाबालिग 15 वर्षीय बेटी के साथ आरोपी बृजेश साहू नें डरा धमका कर दुष्कर्म किया, और परिजनों व पुलिस को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस नें तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोप पत्र बृजेश साहू के विरुद्ध न्यायालय में दाखिल किया था।
अदालत ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों को सुनने और सबूतों पर संज्ञान लेते हुए दोषी सिद्ध आरोपी बृजेश साहू को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अदालत ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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