एजेंसी न्यूज

देश की खबरें | नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. , प्रतापगढ़ जिले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास, और अर्थदंड कि सजा सुनाई है।

देश की खबरें | नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

प्रतापगढ़ (उप्र), तीन फरवरी, प्रतापगढ़ जिले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास, और अर्थदंड कि सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी द्वारा कुंडा थाना कोतवाली में दी गयी तहरीर में आरोप लगाया था कि 28, मई 2019 को उसकी नाबालिग 15 वर्षीय बेटी के साथ आरोपी बृजेश साहू नें डरा धमका कर दुष्कर्म किया, और परिजनों व पुलिस को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस नें तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोप पत्र बृजेश साहू के विरुद्ध न्यायालय में दाखिल किया था।

अदालत ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों को सुनने और सबूतों पर संज्ञान लेते हुए दोषी सिद्ध आरोपी बृजेश साहू को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

अदालत ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 03, 2023 03:42 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).