देश की खबरें | भदोही में किशोरी की हत्या के दोषी को उम्रकैद, 50 हजार रुपये जुर्माना

भदोही (उप्र), 27 अक्‍टूबर भदोही जिले की एक विशेष अदालत ने इस वर्ष की शुरुआत में एक नाबालिग किशोरी की हत्‍या करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक डॉक्टर अश्विनी कुमार मिश्रा एवं विशेष लोक अभियोजक कौलेश्वर नाथ पांडेय ने शुक्रवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मधु डोगरा की अदालत ने जिले के ऊंज थाना क्षेत्र के मीनापुर निवासी 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी की गोली मारकर हत्‍या करने के मामले में सुनवाई की।

उन्होंने कहा कि अदालत ने उसी के गांव के आरोपी अरविंद विश्‍वकर्मा को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

भदोही की पुलिस अधीक्षक (एसपी) मीनाक्षी कात्यायन ने घटना के बारे में बताया कि जिले के ऊंज थाना के मीनापुर में 18 जनवरी 2023 की देर शाम 16 साल की एक किशोरी को उसी गांव के अरविंद विश्वकर्मा उर्फ पंचू (19) ने उस वक़्त सिर में तमंचा सटाकर गोली मार दी थी जब वह अपनी एक चचेरी बहन के साथ घर लौट रही थी।

इस मामले में अरविंद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और अन्य संबंधित धाराओं समेत पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र अदालत में सौंपा था।

विशेष न्यायाधीश मधु डोगरा ने दोनों पक्षों की तरफ से पेश सबूतों और गवाहों को सुना और उन्होंने अरविंद को आजीवन कठोर कारावास की सजा का फैसला दिया। इसके साथ उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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