एनसीआर में रहने वाले वकीलों को दिल्ली आने-जाने की अनुमति दी जाए: डीएचसीबीए
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल को लिखे एक पत्र में डीएचसीबीए ने कहा कि यहां स्थित उच्च न्यायालय और जिला अदालतों में वकालत करने वाले तमाम वकील नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में रहते हैं और वे दिल्ली स्थित अपने कार्यालयों तक नहीं जा पा रहे हैं।
नयी दिल्ली, पांच मई दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया है कि लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में रहने वकीलों को सीमा पार कर दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति देने के वास्ते पुलिस को निर्देश दिया जाए।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल को लिखे एक पत्र में डीएचसीबीए ने कहा कि यहां स्थित उच्च न्यायालय और जिला अदालतों में वकालत करने वाले तमाम वकील नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में रहते हैं और वे दिल्ली स्थित अपने कार्यालयों तक नहीं जा पा रहे हैं।
पत्र में डीएचसीबीए अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर के हस्ताक्षर हैं।
इस पत्र में कहा गया है कि वकील दिल्ली स्थित कार्यालयों में रखी फाइलों, दस्तावेजों और पुस्तकों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनमें से कई वकीलों के पास अदालती कार्यवाही में शामिल होने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
पत्र में कहा गया है, “लॉकडाउन के दौरान अदालत में हो रही सुनवाई में शामिल होने के लिए और याचिकाकर्ताओं को न्याय प्रक्रिया सुलभ कराने के लिए वकीलों को दिल्ली आने और जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। वकील जिस अदालत या बार एसोसिएशन से संबद्ध हों, वहां से उन्हें वैध पहचान पत्र जारी किए जाएं, जिन्हें प्रस्तुत करने पर वकीलों को आवाजाही की अनुमति दी जाए।”
पत्र में कहा गया कि दिल्ली पुलिस के कर्मियों को ऐसी सुविधाएं दी गई हैं।
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(The above story first appeared on LatestLY on May 05, 2020 05:13 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

