Jharkhand High Court से जमानत मिलने के 10 दिनों बाद भी Lalu Prasad Yadav जेल से रिहा नहीं हो सके
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव बार काउंसिल द्वारा अदालती कार्य से दूरी बनाने की वजह से झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के 10 दिन बाद भी जेल से बाहर नहीं आ सकें हैं।
रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव बार काउंसिल द्वारा अदालती कार्य से दूरी बनाने की वजह से झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के 10 दिन बाद भी जेल से बाहर नहीं आ सकें हैं. उच्च न्यायालय ने यादव को 17 अप्रैल को दुमका कोषागार से गबन करने के मामले में जमानत दे दी थी. इसी के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री का जेल से बाहर आने का मार्ग प्रशस्त हो गया था, क्योंकि चारा घोटाले से संबंधित अन्य मामलों में यादव को पहले ही जमानत मिल चुकी है.
झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे राज्य के अधिवक्ताओं को दो मई तक सभी प्रकार के न्यायिक कार्यों से दूर रहने का निर्देश जारी किया है जिसके चलते सीबीआई की विशेष अदालत में जमानती मुचलका भरने और लालू की रिहाई के आदेश लेने की कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकी है और तीन मई तक इसकी संभावना भी नहीं दिख रही है. यह भी पढ़े: आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला केस में मिली जमानत
राजद प्रमुख यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने ‘पीटीआई-’ को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री के लिए जमानत का मुचलका सीबीआई की विशेष अदालत में भरा जाना है, लेकिन स्टेट बार काउंसिल के निर्देश के कारण अधिवक्ता न्यायिक कार्य में शामिल नहीं हो रहे हैं, ऐसे में यादव का जमानती मुचलका नहीं भरा जा सका है.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 27, 2021 10:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

