कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal Govt) ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शनिवार को शादी समारोह एवं पारिवारिक कार्यक्रमों में 50 से अधिक मेहमानों के शामिल होने पर रोक लगा दी. अधिकारी ने यह जानकारी दी. वहीं राज्य प्रशासन ने शुक्रवार को आदेश जारी कर सभी शॉपिंग मॉल, ब्यूटी पार्लर, रेस्तरां, खेल परिसर, जिम, स्पा और स्विमिंग पूल को तत्काल बंद करने को कहा था. इस आदेश के मुताबिक बाजार भी सुबह सात से 10 बजे तक और शाम को तीन से पांच बजे तक ही खोले जा सकेंगे.
सरकार ने शनिवार को जारी आदेश में कहा, ‘‘स्वास्थ्य सेवा देने वाले प्रतिष्ठान, बिजली, टेलीकॉम, परिवहन, किराना, मांस, मिठाई की दुकानें, दूध आपूर्ति पाबंदियों से मुक्त रहेंगे. अधिकारी ने कहा, ‘‘कल के आदेश की निरंतरता में हमने शादी समारोहों और पारिवारिक कार्यक्रमों में मेहमानों की संख्या 50 तक सीमित करने का फैसला किया है। उन्हें मास्क पहनना होगा और सामाजिक दूरी का अनुपालन करने के साथ-साथ सेनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा. यह भी पढ़े: पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होते ही कोरोना प्रतिबंध लागू, मॉल, हॉल, बार, जिम बंद, बाजार-हाट के लिए समय तय
इससे पहले राज्य सरकार ने महामारी के हालात में सुधार होने पर शादी समारोहों में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी थी.
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