देश की खबरें | मुंबई, बेंगलुरू से असम में रेलगाड़ी, हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड-19 जांच आवश्यक
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. असम के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए रविवार को नई अधिसूचना जारी की जिसके तहत मुंबई और बेंगलुरू से राज्य में रेलगाड़ी और हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों की आवश्यक रूप से जांच की जाएगी।
गुवाहाटी, चार अप्रैल असम के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए रविवार को नई अधिसूचना जारी की जिसके तहत मुंबई और बेंगलुरू से राज्य में रेलगाड़ी और हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों की आवश्यक रूप से जांच की जाएगी।
एक दिन पहले ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने दावा किया था कि राज्य में कोरोना वायरस का कोई मामला नहीं है और इसलिए मास्क पहनने की जरूरत नहीं है।
विभाग के प्रधान सचिव समीर सिन्हा ने कहा कि हवाई जहाज एवं रेलगाड़ी के यात्रियों के लिए अलग से आदेश जारी किया गया है।
मंत्री ने शनिवार को कहा था कि असम में कोविड-19 नहीं है और इसलिए मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, जिसकी काफी आलोचना हुई थी।
इसके बाद सरमा ने ट्वीट किया, ‘‘मास्क पर जो लोग मेरे बयान का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें असम आना चाहिए और देखना चाहिए कि हमने दिल्ली, केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के बजाए किस तरह से कोविड-19 पर काबू पाया है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हम इस वर्ष भी पूरे उत्साह से बीहू मनाएंगे।’’
असम का नव वर्ष बीहू 14 अप्रैल को पड़ रहा है।
आदेश के मुताबिक, मुंबई और बेंगलुरू से असम के किसी भी हवाई अड्डे पर उतरने वाले यात्रियों को आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, जो यात्रा करने से 72 घंटे के बीच की हो और जांच रिपोर्ट की क्यूआर कोड से पुष्टि की जाने योग्य हो।
एयरलाइंस मुंबई और बेंगलुरू में केवल उन्हीं यात्रियों को विमान में सवार होने की अनुमति देंगी जिनके पास आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट हो।
इन दोनों शहरों से बिना संतोषजनक आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट के आने वाले यात्रियों को हवाई अड्डे पर शुल्क देकर कोविड-19 की जांच करानी होगी और जांच रिपोर्ट आने तक हवाई अड्डा परिसर में अपने खर्च पर निर्धारित स्थान पर रूकना होगा।
रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर प्रोटोकॉल के अनुसार यात्री को गृह पृथक-वास या अस्पताल में जाना होगा और यह आदेश नौ अप्रैल से लागू होगा।
महाराष्ट्र और कर्नाटक से आने वाली रेलगाड़ियों या वहां से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के यात्रियों को असम में रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद जांच करानी होगी।
लक्षण वाले सभी यात्रियों की कोविड-19 की जांच होगी और किसी भी यात्री की रैपिड एंटीजन जांच की जा सकती है।
जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर यात्री को जांच प्रोटोकॉल के अनुसार गृह पृथक-वास या अस्पताल में स्थानांतरित किया जाएगा और यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।
असम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 68 नए मामले सामने आए हैं जिससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,18,601 हो गई है। राज्य में संक्रमण से अभी तक 1107 लोगों की मौत हो चुकी है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 04, 2021 10:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

