कोविड-19 : हरियाणा सरकार ने कैदियों की पैरोल छह सप्ताह बढ़ाने का किया फैसला
सरकार ने पिछले महीने करीब 3,817 कैदियों को अंतरिम या नियमित जमानत, पैरोल या एक्सटेंडेड पैरोल पर रिहा किया था।
चंडीगढ़, आठ मई कोविड-19 के कहर के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने कैदियों को दी गई पैरोल और अंतरिम जमानत को और छह सप्ताह के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है।
सरकार ने पिछले महीने करीब 3,817 कैदियों को अंतरिम या नियमित जमानत, पैरोल या एक्सटेंडेड पैरोल पर रिहा किया था।
कारागार मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने कहा, ‘‘ उच्चतम न्यायालय के उस आदेश के बाद कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें उसने कहा था कि क्षमता से अधिक भरे होने के कारण जेलों में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा अधिक है।’’
उच्च्तम न्यायालय के आदेश के बाद पंजाब एंव हरियाण उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजीव शर्मा, हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) विजय वर्धन और डीजीपी (कारागार) के . सेल्वराज की तीन सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया और इसी समिति ने ही इन कैदियों को रिहा किए जाने का सुझाव दिया था।
इसी समिति ने पांच मई को अपने सुझाव में कहा, ‘‘ मौजूदा स्थिति में पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए करीब 4000 कैदियों को दोबारा जेल लाना बड़ा खतरा होगा।’’
उसने कहा, ‘‘ इतनी बड़ी संख्या में कैदियों को दोबारा जेल में लाने से कैदियों में कोविड-19 का संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाएगा और उन्हें पैरोल और अंतरिम जमानत पर भेजने के निर्णय का कोई फायदा नहीं होगा।’’
समिति ने कहा, ‘‘ इसलिए ऐसी स्थिति में कैदियों के आत्मसमर्पण करने की तिथि से उनकी पैरोल और छह सप्ताह बढ़ाना उचित होगा।’’
उसने कहा कि विचाराधीन कैदी जिन्हें 45 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी उसे भी 60 दिन बढ़ाया जा सकता है। उनके आत्मसमपर्ण करने की तारीख से भी उनकी अंतरिम जमानत छह सप्ताह के लिए बढ़ाई जाती है।
पैरोल और अंतरिम जमानत पर रिहा हुए कैदियों के वापस लौटने पर उनकी कोविड-19 की जांच और उनका 14 दिन पृथक रहना अनिवार्य होगा।
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(The above story first appeared on LatestLY on May 08, 2020 04:37 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

