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कोविड् 19 : अदालत ने न्यास से मुकदमें का खर्च वसूलने का फैसला उचित ठहराया

न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने कहा कि ‘‘सिविलियन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट’’ द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका न केवल सरकारी अधिकारियों द्वारा किए जा रहे राहत कार्य में बाधा है बल्कि जनहित के भी खिलाफ है।

कोविड् 19 : अदालत ने न्यास से मुकदमें का खर्च वसूलने का फैसला उचित ठहराया
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नयी दिल्ली, 27 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस न्यास से मुकदमे का खर्च वसूलने के फैसले को उचित ठहराया जिसने सहायता कार्य करने के लिए यात्रा पास नहीं जारी करने पर दिल्ली सरकार के अधिकारियो के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करने का अनुरोध किया था। अदालत ने इसे अधिकारी के कामकाज में बाधा उत्पन्न करना बताया।

न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने कहा कि ‘‘सिविलियन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट’’ द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका न केवल सरकारी अधिकारियों द्वारा किए जा रहे राहत कार्य में बाधा है बल्कि जनहित के भी खिलाफ है।

अदालत ने कहा कि अगर न्यास के अधिकारियों को निषिद्ध क्षेत्र में आने-जाने की अनुमति दी जाती जैसा कि याचिका में अनुरोध किया गया है तो वे अन्य लोगों और इलाकों में भी संक्रामक बीमारी फैला सकते थे ।

उल्लेखनीय है कि न्यास ने उच्च न्यायालय की एकल पीठ में प्रशासन और जिलाधिकारी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक अधिकारियों ने आठ अप्रैल को अदालत के आदेश की अवमानना की जिसमें सरकार ने बताया था कि न्यासों के स्वयंसेवकों को राहत कार्य के लिए पहले ही पास जारी कर दिए गए हैं।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुये एकल पीठ ने 15 अप्रैल को फैसला दिया कि न्यास मुकदमें का खर्च प्रधानमंत्री केयर कोष में जमा कराए।

अवमानना याचिका में न्यास ने कहा कि उसका कार्यालय मध्य दिल्ली के चांदनी महल इलाके में है लेकिन निषिद्ध क्षेत्र होने की वजह से वहां के जरूरतमंदों को राशन नहीं दे पा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि अदालत के आठ अप्रैल के आदेश के बाद 10 अप्रैल को चांदली महल इलाके को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया और न्यास के करमचारियों को क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति से इनकार किया गया।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 27, 2020 11:55 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).