चंडीगढ़, 29 जून पंजाब सरकार ने राज्य में जारी कोविड पाबंदियों में मंगलवार को छूट देते हुए एक जुलाई से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बार और पब खोलने की अनुमति दे दी है।
सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार, हालांकि, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि बार और पब मालिकों को सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर्मचारियों को कोविड-19 टीके की कम से कम एक खुराक लग चुकी हो और दो गज की दूरी के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन हो।
राज्य में लागू पाबंदियों का अगला दौर 10 जुलाई तक जारी रहेगा।
कौशल विकास केन्द्रों और विश्वविद्यालयों को भी कक्षाएं चलाने की अनुमति होगी, लेकिन अनिवार्य शर्त है कि सभी कर्मचारियों और छात्रों को टीके की कम से कम एक खराक लगी हो। इससे पहले आईल्स (इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम) कोचिंग संस्थानों को ऐसी ही शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी थी।
संक्रमण की दर में कमी पर संतोष जताते हुए मुख्यमंत्री ने कोविड समीक्षा बैठक में कहा कि कुछ जिलों में यह अभी भी एक प्रतिशत से ज्यादा है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस स्वरूप चिंता का विषय है और संक्रमण की दर में कमी लाना आवश्यक है। उन्होंने इंगित किया कि मई और जून में डेल्टा प्लस स्वरूप (लुधियाना और पटियाला) के दो मामले आए हैं।
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