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नाबालिग का अपहरण एवं मौत: शीर्ष अदालत ने दो मुजरिमों की मौत की सजा आजीवन कारावास में बदली

यह स्पष्ट करते हुए कि ‘जीवन का तात्पर्य जिंदगी के आखिर तक होता है’ शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि जबतक अपराधी 25 साल की कैद पूरी नहीं कर लेते तबतक कोई नरमी नहीं दिखायी जाएगी।

नाबालिग का अपहरण एवं मौत: शीर्ष अदालत ने दो मुजरिमों की मौत की सजा आजीवन कारावास में बदली
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नयी दिल्ली, 24 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने नागपुर में 2014 में फिरौती के लिए एक दंतचिकित्सक के आठ वर्षीय बच्चे का अपहरण करने और उसकी हत्या करने के अपराध में दो व्यक्तियों को मुकर्रर की गयी मौत की सजा शुक्रवार को आजीवन कारावास में बदल दी।

यह स्पष्ट करते हुए कि ‘जीवन का तात्पर्य जिंदगी के आखिर तक होता है’ शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि जबतक अपराधी 25 साल की कैद पूरी नहीं कर लेते तबतक कोई नरमी नहीं दिखायी जाएगी।

न्यायमूर्ति यू यू ललित की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अपराधियों- राजेश दावरे और अरविंद सिंह की अपील पर यह फैसला सुनाया। दोनों ने बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के मई,2016 के फैसले को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा दोनों को सुनायी गयी मौत की सजा पर मुहर लगायी थी।

शीर्ष अदालत ने इन मुजरिमों की सजा में परिवर्तन तो किया लेकिन उच्च न्यायालय एवं निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगायी। उच्च न्यायलय एवं निचली अदालत ने उन्हें हत्या एवं फिरौती के लिए अपहरण समेत भादंसं की विभिन्न धाराओं के तहत अलग अलग अपराधों के लिए दोषी पाया था।

नाबालिग बच्चे के पिता ने सितंबर, 2014 में नागपुर पुलिस में अपने बेटे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करायी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें उनकी हाउसिंग सोसायटी के सुरक्षाकर्मी ने बताया कि बच्चा सिंह नामक एक किशोर के साथ गया था जिसने उनके क्लीनिक के कर्मचारियों जैसी वर्दी पहन रखी थी।

बच्चे के माता-पिता दंतचिकित्सक हैं और उनका नागपुर में अपना क्लीनिक है। जांच के दोरान दोनों आरोपी गिरफ्तार किये गये और शव एक पुल के नीचे बरामद हुआ। बच्चे के पिता के अनुसार उन्हें अपने बेटे लिए 10 करोड़ रूपये की फिरौती का कॉल आया था।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 24, 2020 09:41 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).