देश की खबरें | केरल: 9,531 करोड़ रुपये के नुकसान के मामले में मालवाहक जहाज की सशर्त जब्ती का आदेश
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को विड़िण्गम बंदरगाह पर खड़े एक मालवाहक जहाज को सशर्त जब्त करने का आदेश दिया।
कोच्चि, आठ जुलाई केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को विड़िण्गम बंदरगाह पर खड़े एक मालवाहक जहाज को सशर्त जब्त करने का आदेश दिया।
यह आदेश गंभीर जहाज दुर्घटना और पर्यावरणीय क्षति को लेकर केरल राज्य द्वारा दायर 9,531 करोड़ रुपये के मुआवजे के मामले में दिया गया है।
एमएससी अकीटेटा 2 (आईएमओ 9220847) नामक जहाज को जब्त करने का आदेश तब दिया गया जब राज्य ने एक अन्य जहाज के मालिकों और प्रबंधकों पर आरोप लगाया कि वे केरल तट पर गंभीर प्रदूषण फैला रहे हैं। यह जहाज भी उसी कंपनी एमएससी ईएलएसए 3 (आईएमओ 9123221) का प्रतीत होता है।
केरल तट के पास 25 मई को एमएससी ईएलएसए 3 जहाज पलट गया था और डूब गया था, जिससे कथित तौर पर तेल और जहाज का माल बह गया था। इससे समुद्री पर्यावरण, तटीय क्षेत्र को नुकसान पहुंचा और हजारों मछुआरों की आजीविका प्रभावित हुई।
केरल के पर्यावरण विभाग ने इस संबंध में मामला दर्ज कराया था। पर्यावरण विभाग ने कहा कि डूबे हुए जहाज में 643 मालवाहक (कार्गो) कंटेनर थे और इससे बहुत अधिक नुकसान हुआ।
राज्य कुल 9,531 करोड़ रुपये की मांग कर रहा है, जिसमें पर्यावरण को हुए नुकसान, सफाई प्रयासों और मछली पकड़ने वाले स्थानीय समुदायों को हुए आर्थिक नुकसान के लिए मुआवजा शामिल है।
उच्च न्यायालय ने राज्य की कानूनी टीम और जहाज मालिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि दस्तावेजों से पता चलता है कि दोनों जहाज आपस में जुड़े हुए हैं।
इस मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 08, 2025 04:06 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

